शौर्य पुरस्कार से सम्मानित बालक/बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति

उद्देश्य:-
यह छात्रवृत्ति राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार / राज्य वीरता पुरूस्कार से सम्मानित बालक / बालिका को अध्ययन के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार से सम्मानित बालक / बालिका छात्रवृत्ति नियम, 2003 के तहत प्रदान की जाती है । यह छात्रवृत्ति छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के माध्यम से प्रदान की जाती है|
पुरूस्कार:-
पुरस्कार प्राप्त बालक / बालिका को स्कूल शिक्षा (उच्चतर माध्यमिक स्तर) के दौरान 500/- प्रतिमाह तथा महाविद्यालय शिक्षा (स्नातक / स्नातकोत्तर) /शोधकार्य (पी.एच.डी.) के दौरान रूपये 1000/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है । तकनीकी शिक्षा जैसे मेडिकल, इंजिनियरिंग / तकनीकी शिक्षा में स्नातक / स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये भी 1500/- रूपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति की पात्रता होती है।
इस छात्रवृत्ति के लिए माता-पिता की आय का कोई बंधन नहीं होता है । यह छात्रवृत्ति बालक / बालिका को प्राप्त होने वाली अन्य मैरिट छात्रवृत्ति अथवा अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ावर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होती है।
संपर्क:-
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी / जिला कार्यक्रम अधिकारी,  महासचिव छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद।

सूचना पट्ट