छत्तीसगढ़ महिला कोष
पद |
नाम / पता |
पदेन अध्यक्ष |
श्रीमती अनिला भेड़िया
कार्यालय - कक्ष क्र. एम 2-1, महानदी भवन ,मंत्रालय ,नवा रायपुर
दूरभाष - 0771-2510222, 2221201 |
पदेन कार्यपालक निदेशक |
श्री भुवनेश यादव (IAS)
कार्यालय - S1-13, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर
दूरभाष - +91-771-2510757 |
महाप्रबंधक |
श्री राजेश सिन्घी संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास
कार्यालय - इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-4, प्रथम तल, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष - +91-771-2420056, 2420056 |
छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से विकास संबंधी कार्यो को बढ़ावा देने हेतु छ.ग.महिला कोष का गठन छत्तीसगढ़ सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत दिनांक 02.02.2002 में किया गया है । छ.ग.महिला कोष (शासी बोर्ड) की पदेन अध्यक्ष विभागीय मंत्री माननीया श्रीमती अनिला भेड़िया छ.ग.शासन महिला एवं बाल विकास विभाग है एवं संबंधित प्रमुख विभागों के सचिव शासी बोर्ड के अंतर्गत शासकीय सदस्य एवं दो अशासकीय सदस्य एन.जी.ओ. सम्मिलित है । छ.ग.महिला कोष के पदेन कार्यपालक निदेशक सचिव छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग है । छत्तीसगढ़ महिला कोष में वित्त समिति भी गठित है जिनके अध्यक्ष विभागीय सचिव श्री भुवनेश यादव छ.ग.शासन महिला एवं बाल विकास विभाग है |
कोष के लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नानुसार है -
- महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये ऐसी गतिविधियों का संचालन करना/करवाना जिससे महिला/महिला समूहों को वित्त पोषण, प्रशिक्षण तथा अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सके एवं वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी होकर अपना एवं परिवार का जीवन यापन कर सके ।
- निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये महिलाओं को ऋण/आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने की योजनाओं का संवर्धन, पोषण और उनमें सहायता देना । जैसे -
- उनके मौजूदा रोजगार को बनाए रखना/बढ़ावा देना ।
- नियोजन के और अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिये उपयुक्त वातावरण का निर्माण ।
- परिसम्पत्ति सृजन ।
- पूंजी परिशोधन, तथा
- आकस्मिक ऋण की जरूरतों को पूरा करने के लिये प्रबंध करना ।
- आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तथा महिला सशक्तिकरण के लिये महिला समूहों के गठन में पहल तथा सहभागिता ।
- निर्धन महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये अवसर/सेवाऐं उपलब्ध कराना तथा नवीन प्रयोगो को बढ़ावा देना ।
- विद्यमान शासकीय तंत्र को संवेदनशील एवं महिला उन्मुख बनाना तथा वित्तीय संस्थाओं तक महिलाओं की पहुच/उनमें भागीदारी सुनिश्चित करना ।
- ऋण और उसके उचित प्रबंधन, ऋण पद्धतियों का विकास/प्रसार तथा महिलाओं के सामाजिक आर्थिक एवं मानसिक विकास हेतु अनुसंधान, अध्ययन, विश्लेषण करना/कराना ।
- महिला संगठनों/संस्थाओं/स्वयं सहायता समूहों के बीच आपसी सहयोग के तंत्र को प्रोत्साहित करना, उनके बीच अनुभव तथा जानकारी के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना ताकि उनमें अपनी समस्याओं के निवारण हेतु सामूहिक प्रयास का कौशल विकसित किया जा सके ।
- महिलाओें में उद्यमिता को बढ़ावा देना । इस हेतु आवश्यक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं सुविधायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना ।
- महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम/योजनाओं के क्रियान्वयन में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, ऋण संस्थाओं, औद्योगिक और वाणिज्यिक संगठनों, अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं तथा अन्य संगठनों और निकायों के साथ समन्वय/सहयोग करना और उनका सहयोग प्राप्त करना ।
- कोष के उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप शर्तो पर अनुदान, अंशदान, दान, ऋण, गारन्टी, उपहार, इत्यादि प्राप्त करना ।
- कोष के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विधि सम्मत ऐसी सभी कार्यवाही करना जो सहायक अथवा आवश्यक हों ।
- शासकीय व अर्द्ध शासकीय संस्थाओं के लिये परामर्श सेवाओं को उपलब्ध कराना (विभिन्न कार्य जैसे किसी परियोजना का कार्यान्वित करना, मार्गदर्शन देना, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन एवं अध्ययन करना, प्रशिक्षण आयोजित करना) एवं महिलाओं तथा बालकों से संबंधित राज्य सरकार, भारत सरकार की योजनाऐं कार्यान्वित करना ।
- अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय संस्थानों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा सम्पोषित/संचालित महिलाओं के विकास के कार्यक्रमों/योजनाओं/परियोजनाओं को कार्यान्वित करना कार्यान्वयन में सहयोग करना ।
- संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग को छ.ग.महिला कोष से आवश्यक जानकारी, मार्गदर्शन एवं सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- कोष ऐसे सभी अतिरिक्त कार्य जो कि समय पर उसे शासन द्वारा सौंपे जावे उसका निर्वहन करेगा ।
छ.ग. महिला कोष द्वारा संचालित योजनाएं
ऋण योजना
समक्ष योजना
स्वावलंबन योजना