आईसीपीएस

एकीकृत बाल संरक्षण योजना :-

  1. सर्वोत्तम बाल हित तथा बच्चों के लिए मौजूदा बाल संरक्षण तंत्र को मजबूती प्रदान करने के उददेश्य से नवीन योजना प्रारंभ की गयी है ।
  2. लक्षित हितग्राही
  • देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों
  • कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे तथा किशोरों
  • सड़क पर रहने वाले बेघर एवं परिवार रहित बच्चों हेतु
  • विपदा ग्रस्त बच्चों का संरक्षण एवं देखभाल
  • अनाथ अपरिपक्व तथा निराश्रित शिशुओं की देखभाल एवं संरक्षण
  • बाल श्रमिक, कठिन परिस्थति में कार्यरत कामकाजी बच्चों का संरक्षण
  1. योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गतिविधियां
  1. योजना के क्रियान्वयन हेतु संगठनात्मक ढांचा
  • राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण प्रकोष्ठ, राज्य बाल संरक्षण समिति तथा राज्य स्तरीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण बनाया जाना है ।
  • योजना क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति का पंजीयन छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण एक्ट 1973 के अधीन कराया गया है, तथा पंजीयन क्रमांक 2705 है |
  • जिला कलेक्टर की अगुवाई में जिला स्तरीय बाल संरक्षण समिति सभी जिलों में गठित गठित करने हेतु आदेश प्रसारित किये गये हैं ।
  • सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण गठित किया गया है ।
  • राज्य के सभी जिलों के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चाइल्ड लाईन प्रारंभ करने हेतु चाइल्ड लाईन इंडिया फाउंडेशन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । प्रथम चरण में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर तथा रायगढ़ एवं राजनांदगांव ग्रामीण में चाईल्ड लाईन सेवा उपलब्ध रहेगी ।
  1. संरक्षण, देखरेख तथा पुर्नवास हेतु योजना के तहत निम्न गतिविधि की जाएगी:-
  • चाइल्ड लाईन के माध्यम से 24 घंटे आपात कालीन दूरभाष सूचना उपलब्ध रहेगी जो संरक्षण तथा सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों के लिए उपलघ्ब्ध रहेगी । ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के लिए अलग-अलग माॅडल होगा ।
  • शहरी और अर्द्धशहरी क्षेेत्रों में जरूरतमंद बच्चों के लिए खुले आवास की व्यवस्था की जाएगी ।
  • पालन-पोषण देखरेख, दत्तक ग्रहण तथा पश्चात्वर्ती देखरेख तथा गैर संस्थागत परिवार आधारित होगा इसके लिए जेजे एक्ट के तहत नियम बनाया जाएगा।
  • पश्चात्वर्ती देखभाल कार्यक्रम के लिए संस्थाओं की स्थापना की जाएगी (इ) संस्थागत सेवाएं
  • सामान्य सहायता अनुदान
  1. वैधानिक समर्थन सेवाएं
  • बाल कल्याण समितियों के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी ।
  • जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाएगी ।
  • जुवेनाइल पुलिस युनिट अन्तर्गत प्रत्येक जिलों में दो सामाजिक कार्यकर्ताओं की व्यवस्था रहेगी।
  1. अन्य प्रस्तावित गतिविधियां
  • प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु वित्तीय सहायता
  • आईइसी गतिविधियों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता
  • अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण हेतु राज्यों को सहायता
  • आईसीपीएस के क्रियान्वयन का मूल्यांकन
  • चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम
  • मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु राज्यों को सहायता

वित्तीय वर्ष 2011-12 में योजना पर 20 करोड़ रूपये का व्यय संभावित

सूचना पट्ट