

कन्या भ्रुण हत्या की रोकथाम एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने भारत शासन द्वारा धन लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना अन्तर्गत बालिका के परिवार मां को प्राथमिकता को निम्नांकित शर्ते पूर्ण करने पर बीमा योजना से समन्वय कर एक लाख रूपये तक की राशि दिये जाने का प्रावधान है-
उपरोक्त योजना पायलट परियोजना के रूप छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर विकासखंड एवं बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम विकासखंड में स्वीकृत किया गया है ।
धनलक्ष्मी योजनान्तर्गत विभिन्न स्थितियों में देय राशि का विवरण निम्नानुसार है
विवरणस्थिति | देय राशि |
---|---|
जन्म तथा जन्म पंजीकरण पर | 5000 |
टीकाकरण | |
6सप्ताह | 200 |
14सप्ताह | 200 |
9सप्ताह | 200 |
16सप्ताह | 200 |
24माह | 200 |
सम्पूर्ण टीकाकरण पर | 250 |
शिक्षा | |
पहली कक्षा में पंजीयन पर | 1000 |
पहली कक्षा में 85 प्रतिशत उपस्थिति पर | 500 |
दूसरी कक्षा में 85 प्रतिशत उपस्थिति पर | 500 |
तीसरी कक्षा में 85 प्रतिशत उपस्थिति पर | 500 |
चौथी कक्षा में 85 प्रतिशत उपस्थिति पर | 500 |
पांचवीं कक्षा में 85 प्रतिशत उपस्थिति पर | 500 |
छठवीं कक्षा में पंजीयन पर | 1500 |
छठवीं कक्षा में 85 प्रतिशत उपस्थिति पर | 750 |
सातवीं कक्षा में 85 प्रतिशत उपस्थिति पर | 750 |
आठवीं कक्षा में 85 प्रतिशत उपस्थिति पर | 750 |
19 नवम्बर 2008 के पश्चात् जन्मी बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने एवं अविवाहित होने की दशा में 1 लाख रूपये की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दिया जायेगा ।
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